निर्वाचन में बाल श्रम का उपयोग प्रतिबंध

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श्रम पदाधिकारी बलरामपुर ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा बाल श्रम को प्रतिबंधित करते हुए लोक सभा एवं विधान सभा आम निर्वाचन में बाल श्रम का उपयोग नहीं करनेे के निर्देश प्राप्त हुए है। प्राप्त निर्देश के परिपालन में श्रम पदाधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों को अवगत कराते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बाल श्रम का उपयोग ना करते हुए बाल श्रम संबंधी कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। अगर कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा बाल श्रम कानून का उल्लंघन किया जाता है तो इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत किया जा सकता हैं।

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